धार पीथमपुर(ग्राम बगदूँन):-म,प्र,:-महाकांल न्यूज इंडिया के संपादक:-आचार्य विनीत कानूनगो की रिपोर्ट:- धार पीथमपुर(ग्राम बगदूँन):-म,प्र,:-बलात्कारी आरोपी महमुद शाह धार आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाए गई।
विशेष सत्र न्यायालय के विशेष सत्र प्र .क्र . 115/19 के व अपराध क्र .449/19 में विशेष सत्र न्यायाधीश हरिचरण यादव साहब ने आरोपी महमूद शाह पिता दिलावर शाह के निवासी बड़ी बगदून व आरोपी राधाबाई पति संतोष निवासी नई बस्ती मंडलावदा के विरुद्ध अपराध धारा 376 ,376(2)(i)376( D),345 ,323 506. पास्को की धारा 3/4, 5/6 एवं अनु ,जाति अनु जन जाति की धारा 3(2)(5) में आरोपीगणो को ,10वर्ष, एव जुर्माने 500,500 से द०डित किया है। प्रकरण में पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री शिव शंकर श्रीवास्तव ने की संक्षिप्त में कहानी , उपरोक्त प्रकरण में पीड़िता के साथ आरोपी माता राधाबाई की मदद से आरोपी महमूद शाह ने बलात्कार किया है प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक शिव शंकर श्रीवास्तव ने बताया कि घर में राधाबाई एवं पीड़िता और उसके अन्य बच्चे साथ में रहते थे घटना दिनांक 15-10-2019 को शाम करीब 7:00 से 8:00 के बीच मैं गीता अपनी माता राधाबाई वह अपने भाई बहनों के साथ घर में थी आरोपी राधाबाई ने सभी बच्चों को घर से बाहर भेज दिया वह पीड़िता को बोला कि तू घर के अंदर कमरे में चल आरोपी महमूद उस चाचा को तुझ से बात